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Dindori News : करंजिया के ग्राम नारीग्वारा में रोका गया बाल विवाह

एडीटर: Chetram Rajpoot May 21, 2024

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डिंडौरी |  आज विकासखंड करंजिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नारीग्वारा में  बाल की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही करते हुए महिला बाल विकास विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा ग्राम में हो रहे बाल विवाह को रोका गया। बताया गया कि लड़की की उम्र जन्म प्रमाण पत्र एवं आठवीं की अंकसूची के आधार पर 15 वर्ष 7 माह तथा लड़के की उम्र लगभग 18 वर्ष पाई गई है। जिन्हें संयुक्त टीम के द्वारा परिवार को समझाइश देकर समझाया कि विवाह के लिए लड़की की आदर्श आयु 18 वर्ष और लड़के की आदर्श आयु 21 वर्ष है। समझाइश के बाद परिवार के सदस्यों ने सहमति से निश्चय किया कि आदर्श आयु में ही विवाह संपन्न करेंगे। जिला प्रशासन लगातार बाल विवाह रोकने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, जनपद पंचायत और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने बाल विवाह के बारे में वर वधु के माता पिता को समझाया, समझाइश के साथ ही ये भी बताया गया कि बाल विवाह करना और करवाना एक क़ानूनी अपराध है, बाल विवाह करने वालों के समस्त शासकीय लाभ पर प्रतिबन्ध लग जाता है, समझाइश के बाद दोनों पक्ष ने सहमति के साथ विवाह योग्य आयु होने पर ही विवाह करने का लिखित वचन दिया, जिला प्रशासन की तत्परता के फलस्वरूप बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त हुई।

एडीटर

Chetram Rajpoot

वर्ष 2010 से जमीनी स्तर पर खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, भेदभाव से परे न्याय, समानता, भाईचारा के बुनियादी उसूलों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन - प्रशासन तक पहुंचाने प्रतिबद्ध हैं।...