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धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में अतिथि व्याख्याता की जमानत अर्जी खारिज, भेजा गया जेल

एडीटर: Chetram Rajpoot April 28, 2025

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डिंडोरी। सोशल मीडिया पर धर्म और राष्ट्र विरोधी पोस्ट शेयर करने के मामले में आदर्श महाविद्यालय की अतिथि व्याख्याता डॉक्टर नसीम बानो की जमानत अर्जी सीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने पुलिस की आपत्ति स्वीकार करते हुए आरोपी व्याख्याता को देर शाम जेल भेजने के आदेश दिए।

सिटी कोतवाली पुलिस ने अदालत में प्रस्तुत आपत्ति में कहा था कि आरोपी को जमानत देने से नगर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस की आपत्ति के बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का निर्णय लिया।

इससे पहले, डॉक्टर नसीम बानो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर में रैली निकाली और एसपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी के के त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। नगर संगठन मंत्री दीपेंद्र जोगी ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि अतिथि व्याख्याता ने सोशल मीडिया पर धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी पोस्ट शेयर की थी।

ज्ञापन सौंपने के बाद, पुलिस द्वारा आरोपी व्याख्याता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहा।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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