Home / MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब कलेक्टर नहीं, सिर्फ कोर्ट कर सकेगा जब्त वाहनों को राजसात

MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब कलेक्टर नहीं, सिर्फ कोर्ट कर सकेगा जब्त वाहनों को राजसात

– MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कलेक्टर नहीं, अब सिर्फ ट्रायल कोर्ट को है जब्त वाहनों को राजसात करने का अधिकार भोपाल। ...

Photo of author

Chetram Rajpoot

Post date

Chetram Rajpoot

Published on:

– MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कलेक्टर नहीं, अब सिर्फ ट्रायल कोर्ट को है जब्त वाहनों को राजसात करने का अधिकार
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक्साइज एक्ट की धारा 47(ए) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी जब्त वाहन को सजा से पहले राजसात करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं, बल्कि संबंधित ट्रायल कोर्ट को होगा।
यह फैसला सागर निवासी राजेश विश्वकर्मा और तेंदूखेड़ा निवासी रामलाल झारिया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि किसी अपराध में शामिल वाहन को तभी राजसात किया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति को सजा हो चुकी हो।
क्या है मामला
अब तक कलेक्टर के पास आबकारी अधिनियम और गोवंश अधिनियम के तहत वाहन राजसात करने का अधिकार था। अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने कोर्ट के समक्ष यह दलील रखी कि कई बार चोरी के या मालिक की जानकारी के बिना उपयोग में लाए गए वाहनों को भी राजसात कर लिया जाता है, जिससे वाहन मालिक को भारी नुकसान होता है।
प्रचलित मामलों में असर
यह फैसला उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें अब तक जिला दंडाधिकारी ने जब्ती या राजसात का आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा के पहले की गई राजसात की कार्रवाई असंवैधानिक मानी जाएगी।
RNVLive

Related Articles