डिंडौरी

स्‍कूल परिसर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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– न्यायालय ने तीन आरोपियों को भेजा जेल

डिंडौरी | मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी मनोज कुमार वर्मा अनुसार,आरोपी पवन अहिरवार पिता चेतराम अहिरवार उम्र 35 वर्ष,आरोपी सुरेश पिता लामु उम्र 31 वर्ष एवं आरोपी उमेश पिता गुडडा राम आयु 28 वर्ष सभी निवासी भानपुर थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी ने रात्रिकालीन निजी स्‍कूल प्रांगण एवं स्‍कूल में घुसकर फरियादियों एवं स्‍कूल स्‍टाफ के साथ मारपीट किया था गाली-गलौंच किए एवं जान से मारने की धमकी दिया गया था, मारपीट के दौरान फरियादी महिला के हाथ में गंभीर चोट आई थी ।

 

उक्‍त मामले की शिकायत पर थाना समनापुर द्वारा अपराध क्रमांक 356/2022 धारा 294, 323, 506, 427, 458, 34 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर न्‍यायालय में पेश किया । न्‍यायालय न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी डिण्‍डौरी ने आरोपियों के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान मनोज कुमार वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरोध करने पर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त किया एवं जेल भेज दिया गया है ।

 

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