डिंडौरी मध्यप्रदेश

मारपीट करने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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– 1000 रूपये अर्थदण्ड
डिंडौरी। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी अमर शाह मरावी पिता शिवलाल मरावी उम्र 34 वर्ष निवासी टिकरा खम्हरिया थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 12/04/2016 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम खम्हरिया कॉलोनी टिकरा में फरियादी को अश्लील गालियां देते हुए वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया।

 

 

उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी अमर शाह मरावी पिता शिवलाल मरावी उम्र 34 वर्ष निवासी टिकरा खम्हरिया थाना शहपुरा को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 01 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।

 

 

 

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