शहडोल

सिर पर टांगी मार देता रहा जान से मारने की धमकी

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सिर पर टांगी मार देता रहा जान से मारने की धमकी

-जितेंद्र सोनी उर्फ जित्तू का हाल-बेहाल

कोरोनाकाल में जहां प्रशासन व पुलिस घर मे रहने की समझाइश दे रहे हैं वहीं कुछ मनचले और असामाजिक तत्व के लोग इस कायदे को तोड़ने में जरा भी गुरेज नही कर रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदारों की ढील भी समझ मे आता है ऐसा ही एक मामला खैरहा थाना क्षेत्र का आया है जहाँ अज्जू नामक आरोपी को बिना गिरप्तार किये ही माँमले को सुलझा दिया गया।

शहडोल,खैरहा

अविनाश शर्मा।

थाना खैरहा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 13 मई को एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें फरियादी को लहूलुहान करके भी आरोपी बेखौफ घूम रहा है फरियादी जितेंद्र सोनी उर्फ जित्तू सोनी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया है कि 13मई की सुबह 7:30 के आसपास मैं अपने घर के सामने नाली का कचरा साफ कर रहा था तभी अचानक अज्जू कचेर और उसके पुत्र आकर मुझे गाली गलौज देते हुए टांगी और डण्डे से मारने लगे और बोले इस नाली वाली जमीन से दूर रहना अन्यथा जान से मार देंगे मारपीट करने पर मैं हल्ला मचाया तब मेरी पत्नी किरन और बेटी इशू बाहर आए अज्जू कचेर मेरी पत्नी को उसी बेंट से मारने लगा तभी मेरा लड़का जतिन और अवधेश कचेर बीच-बचाव किये
अज्जू कचेर ने यह धमकी देते हुए बोला कि आज तो बच गया दोबारा जान से जाएगा
उक्त घटनाक्रम से मेरा माथा फट गया है दाहिने पैर की पिंडली से चोंट लगकर खून निकल रहा है और शरीर के कुछ हिस्सों में अलग-अलग चोंटे आई है जिससे मैं असहनीय पीड़ा महसूस कर रहा हूँ सांथ ही पत्नी किरन को भी चोंट आई है मैं इस आशय से शिकायत करता हूँ कि मुझे कानूनी न्याय मिले

क्या कहते हैं परिजन ?

जितेंद्र सोनी के परिजनों का आरोप है कि की फरियादी के सिर से खून निकलना, सिर फट जाना यहां तक चिकित्सालय में डॉक्टर ने गम्भीर स्थिति बताते हुए जितेंद्र सोनी को बाहर तक रिफर कर दिए थे ऐसी स्थिति में भी आरोपी अज्ज्जू कचेर को सजा नही मिली और वह बेखौफ घूम रहा है
सूत्र बताते हैं कि यह अज्ज्जू कचेर कोई साधारण इंसान नही है बल्कि इस पर किसी थानेदार के बंदूक चुराने से लेकर अलग-अलग प्रकरण कई किस्तों में थाने में दर्ज है
उसके बाद भी ऐसे आरोपी को छोंड़कर कहीं न कहीं पुलिस की ढील देना सा प्रतीत होता है.


इन धाराओं में हुई कायमी !

हालांकि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा 323,294,506,34 धारा के तहत कार्यवाही की गई है किंतु परिजनों का आरोप है कि इन धाराओं के तहत न ही आरोपी पर कोई कार्यवाही हुई है और न ही इतनी बड़ी घटना के बाद इन धाराओं के तहत आरोपी को निष्क्रिय छोड़ देना कहीं न कहीं हमारे सांथ अन्याय है.

इनका कहना है-

आप निश्चिंत रहें हम भी विधि से बंधे रहते हैं उसमें आगे की कार्यवाही होगी जैसे ही चिकित्सीय व्यवस्था पूर्ण हो जाती है उस पर जो भी विधिसंगत कार्यवाही आगे की है वो होगी।

(खैरहा-थाना प्रभारी)

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