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ठगी के आरोपी को चिरमिरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

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जिला – कोरिया

स्थान – चिरिमिरी

संवाददाता – दीपेंद्र कुमार शर्मा

सल्न्ग – ठगी के आरोपी को चिरमिरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रार्थी राकेश पाराशर पिता स्व. रेवाराम पाराशर निवासी हल्दी हल्दीबाड़ी चिरमिरी के द्वारा अनावेदक प्रदीप ठाकुर के विरूद्ध धोखाघडी एवं छल
पूर्वक जमीन विक्रय के नाम से राशि हडप लेने के संबंध में आवेदन पत्र दिया था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह द्वारा सूक्ष्म जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया

शिकायत की जांच थाना प्रभारी चिरमिरी निरीक्षक अश्वनी सिंह द्वारा अपने निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक जे.डी. कुशवाहा से कराया गया जांच पर पाया गया कि आरोपी प्रदीप ठाकुर की ग्राम अखराडांड़ स्थित भूमि खसरा नं. 110/2 रकबा 2.20 हेक्ट, को 14 लाख रूपये में प्रदीप ठाकुर द्वारा प्रार्थी राकेश पराशर से विक्रय करने का सौदा तय किया था तथा दिनांक 11.09.2019 को प्रार्थी द्वारा आरोपी प्रदीप ठाकुर को 04 लाख रूपया चेक क्रमांक 658260 से भुगतान कर दिया था शेष 10 लाख रूपया रजिस्ट्री के पूर्व देने का इकरार हुआ था दिनांक 11.09.2019 को ही उक्त भूमि की भाग 1 ऋण पुस्तिका 2032191 को तथा भूमि का अधिपत्य भी क्रेता राकेश परासर को सौंप दिया व क्रेता को तीन माह में रजिस्ट्री कराने का इकरार नामा शपथ पत्र तैयार किया गया।

दिनांक 23.092019 को राकेश परासर द्वारा चेक क्रमांक 658263 से 50 हजार रूपये तथा दिनांक 11.06.2020 को चेक क्रमांक 658280 से 01 लाख रूपया आहरण कर प्रदीप ठाकुर को नगद दिया था फिर भी रजिस्ट्री नहीं करा रहा था तब जुलाई 2020 में 03 लाख 50 हजार रूपये नगद दिया था, इस प्रकार कुल 09 लाख रूपये राकेश परासर के द्वारा प्रदीप ठाकुर को दिया गया है।

प्रदीप ठाकुर द्वारा रूपया वापस न कर व जमीन की रजिस्ट्री राकेश परासर को न करके अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये धोखा देकर पूर्व में किये गये इकरार नामा को निरस्त किये बिना ,,

दिनांक 09.03,2021 को उक्त भूमि को दूसरे व्यक्ति श्रेया जैन एवं आभा जैन निवासी
हल्दीबाड़ी चिरमिरी के पास बिक्री कर दिया, जबकि उक्त भूमि खसरा नं0 110/2’रकबा 0.20 हेक्ट. भूमि की ऋण पुस्तिका क्रमांक पी 2032191 राकेश परासर के पास है।

इस प्रकार प्रदीप ठाकुर के द्वारा भूमि बिक्री करने के लिये चेक एवं नगद कुल 09 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करके इकरार नामा को
निरस्त किये बिना जमीन को दूसरे के पास बिक्री करना अंतर्गत धारा 420 भा0द0वि0 का अपराध घटित
करना पाया गया।

प्रकरण गम्भीर एवं 09 लाख रूपये का धोखाधड़ी करने का मामला होने से तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाकर दिनांक 16.06.21 को प्रदीप ठाकुर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रदीप ठाकुर पिता निमई ठाकुर जाति कायस्त उम्र 38 वर्ष निवासी चीप हाउस गोदरी पारा वार्ड नं. 30 चिरमिरी थाना चिरमिरी को दिनांक 17.06.21 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

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