डिंडौरी मध्यप्रदेश

सत्याग्रह जन आक्रोश आंदोलनकारियों के विरूद्ध जिला प्रशासन सख्त: जिप अध्यक्ष रुदेश परस्ते समेत अन्य के विरूद्ध FIR दर्ज 

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– शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप

– जिला पंचायत अध्यक्ष सहित आठ अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

डिंडौरी । कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू होने के बाद भी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और धक्का मुक्की करने पर 9 लोगों के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली डिंडौरी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 145, 149, 353, 186, 188 के तहत व्यक्तियों के विरुद्ध नायब तहसीलदार शाहपुर ने एफआईआर दर्ज कराया है।   यह एफआईआर नायब तहसीलदार शाहपुर, डिंडौरी ने 13 सितंबर 2023 को थाना कोतवाली डिंडौरी को आवेदन देकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया था। इसके आधार पर पुलिस थाना कोतवाली डिंडौरी में रूद्रेश परस्ते एवं अन्य विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रूद्रेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष डिंडौरी के द्वारा 11 सितंबर 2023 को जन आक्रोश रैली अवंती बाई चौक डिंडौरी में करने तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय डिंडौरी जाकर आवेदन सौंपने के संबंध अनुमति चाही गई थी। जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिंडौरी के द्वारा डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित करने सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र की एवं आमसभा की शषर्त अनुमति दी गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित किया गया है कि 01 मई 2023 से कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लगाई गई है। इसके बाद भी रूद्रेश परस्ते और वैभव कृष्णा परस्ते, रमेश राजपाल, शरीफ खान, राजावली, हरि मरावी, विरेन्द्र बिहारी शुक्ला, एस.के. विश्वास, लक्ष्मी मरकाम और अन्य साथियों के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर रैली के रूप में आए। उनको कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू होने की जानकारी भी दी गई।

 

परन्तु रूद्रेश परस्ते के द्वारा अपने सभी साथियों के साथ मिलकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए धक्का-मुक्की की और कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ एवं डीजे के साथ जबरन प्रवेश और नारेबाजी की गई, साथ ही विधि विरूद्ध जमाव किया गया। ईन सभी स्थितियों के मद्देनजर नायब तहसीलदार शशांक शेण्डे ने पुलिस थाना कोतवाली डिंडौरी में आवेदन देकर रूद्रेश परस्ते एवं उनके साथियों के विरूद्ध एफआईआर कराया है।

 

 

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