एमपी हाईकोर्ट न्यूज़। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए है। वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीमा सुरक्षा बल और कुछ अन्य अर्ध सैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती निकाली गई थी।
इसी दौरान जब स्वस्थ परीक्षण कराया गया था तो कुछ अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक का सफल मिलान नहीं किया जा सका था जिसके कारण आयोग ने अगस्त 2023 को उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी थी जिसकी सूचना आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी जिससे हताश होकर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहाँ अभ्यर्थियों के अधिवक्ता मनन अग्रवाल व सम्यक् जैन का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2024 को गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालयर्ट के आदेश के आधार पर चयन आयोग को तत्काल प्रभाव से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता मनन अग्रवाल व सम्यक् जैन ने अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी की।