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Dindori News : अशासकीय शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा : चार स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध दो-दो लाख की शास्ति अधिरोपित

डिंडौरी न्यूज़।    जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अशासकीय शैक्षणिक संस्था राजूषा हायर सेकेण्ड्री स्कूल डिण्डौरी अशासकीय शैक्षणिक संस्था जे.डी.ई.एस. दुल्लोपुर ...

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Chetram Rajpoot

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Chetram Rajpoot

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डिंडौरी न्यूज़।    जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अशासकीय शैक्षणिक संस्था राजूषा हायर सेकेण्ड्री स्कूल डिण्डौरी अशासकीय शैक्षणिक संस्था जे.डी.ई.एस. दुल्लोपुर वि.ख. डिण्डौरी अशासकीय शैक्षणिक संस्था माँ नर्मदा ज्ञान ज्योति माध्यमिक शाला प्राचीन डिण्डौरी जाँच के दौरान अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कमियाँ पाई गई जिसमें किंडर गार्डन पब्लिक स्कूल डिण्डौरी, विद्यालय का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है, जिसका रेन्ट एग्रीमेंट की कॉपी प्रस्तुत की गई है। विद्यालय आर.टी.ई. के तहत अप्रैल 2024 से मार्च 2027 तक के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके पूर्व 2021-22 में विद्यालय को प्राथमिक शाला की मान्यता थी । रोकड बही का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया, फीस संग्रहण पंजी, मासिक शुल्क पंजी, कैशबुक, लेजर पंजी एवं बिल बाउचर जाँच दल को जॉच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कुल प्राप्त शुल्क का विवरण ही प्रस्तुत किया गया क्रय की गई सामग्रियों के बिल व्हाउचर संस्था में उपलब्ध नहीं पाये गये। वित्तीय अभिलेख एवं शालेय अभिलेख नियमानुसार विधिवत रूप से संधारित होना नहीं पाया गया। विद्या के द्वारा फीस वृद्धि की जानकारी प्रारूप-3 में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई गणवेश का निर्धारण कितने वर्षों के लिए किया जाता है, संस्था की समिति द्वारा किया गया निर्धारण जाँच दल को उपलब्ध नहीं कराई गई । संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची जॉच दल को प्रस्तुत नहीं की गई है। अशासकीय शैक्षणिक संस्था राजूषा हायर सेकेण्ड्री स्कूल डिण्डौरी क्या विद्यालय आरटीई से मान्यता प्राप्त है तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से संबंद्धता एवं मान्य प्राप्त होते हुए भी विद्यालय में कक्षा पहली से चौथी तक प्राईवेट पब्लिकेशन की पुस्तकों को उपयोग अध्यापन में किया जा रहा है। विद्यालय में हायर सेकेण्डरी स्तर पर बायो, आटर्स, एग्रीकल्चर, मैथ्स विषयों का संचालन किया जा रहा है कुछ विषयों के विरूद्ध 13 शिक्षक कार्यरत होना पाये गए हैं। किन्तु संस्था द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों की सूची में शिक्षकों का विषय का उल्लेख नहीं किया गया है।
जिससे स्पष्ट नहीं होता कि विषय विशेष विशेषज्ञ द्वारा ही अध्यापन कराया जा रहा है। क्या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है किन्तु आपके द्वारा शिक्षकों को प्रदान की जा रही वेतन का विवरण जाँच दल को प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या विद्यालय के द्वारा फीस वृद्धि की जानकारी प्रारूप-3 में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई है। अशासकीय शैक्षणिक संस्था जे.डी.ई.एस. दुल्लोपुर वि.ख. डिण्डौरी विद्यालय का संचालन स्वयं के भवन में किया जा रहा है किन्तु भवन निर्माण की स्वीकृति एवं एनओसी जॉच दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्यालय को शासन द्वारा आर.टी.ई. के तहत अप्रैल 2025 तक के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक मान्यता प्राप्त है।रोकड बही का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया है, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक फीस संग्रहण पंजी, मासिक शुल्क पंजी, कैश बुक, लेजर पंजी एवं बिल बाउचर पंजी जाँच दल को जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही कुल प्राप्त शुल्क का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कय की गई सामगियों के बिल/व्हाउचर संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय अभिलेख एवं शालेय अभिलेख नियमानुसार विधिवत रूप से संधारित होना नहीं पाया गया। शुल्क वृद्धि पंजी का विधिवत संधारण होना नहीं पाया गया। वर्ष 2022-23 में शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। जिसकी अनुशंसा/अनुमोदन जिला समिति से प्राप्त नहीं की गई है।
       छात्र-छात्राओं की फीस वसूली को पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है। गणवेश का निर्धारण कितने वर्षों के लिये किया जाता है, संस्था की समिति द्वारा किया गया निर्धारण जॉच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। अशासकीय शैक्षणिक संस्था माँ नर्मदा ज्ञान ज्योति माध्यमिक शाला प्राचीन डिण्डौरी  विद्यालय कक्षा पहली से आठवीं तक आरटीई से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय में 10 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 07 शिक्षक प्रशिक्षित पाये गये। विद्यालय का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है, फीस वृद्धी का अनुमोदिन पालन समिति/ जिला समिति से प्राप्त नहीं किया गया है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को वेतन भुगतान नगद किया जा रहा है, तथा पीपीएफ की कटौती नहीं की जा रही है। जाँच समिति को नियमानुसार निर्धारित पंजियों का अवलोकन नहीं कराया गया है।
उक्त अनियमितताओं की जॉच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिण्डौरी द्वारा भी की गई जिसमें उक्त अनियमितताओं की पुष्टि किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी डिण्डौरी अनावेदक विद्यालय प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध संग्रहित फीस की गणना कर अतिरिक्त 30 कार्य दिवस में संबंधित छात्र-छात्राओं के पालकों अथवा अभिभावकों को वापस करते हुए की जाकर पालन प्रतिवेदन जिला समिति को प्रस्तुत किया जाये। संस्था द्वारा बिना अनुमति के की गई फीस वृद्धि को जिला समिति विगत वर्ष तक की गई समस्त फीस वृद्धि द्वारा अमान्य किया जाता है। शाला प्रबंधन अशासकीय शैक्षणिक संस्था राजूषा हायर सेकेण्ड्री स्कूल डिण्डौरी द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय को शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध राशि-2,00,000/- रूपये (अंकन-दो लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, कुछ राशि 07 दिवस के अंदर निर्धारित मद में चालान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अशासकीय शैक्षणिक संस्था किंडर गार्डन पब्लिक स्कूल डिण्डौरी द्वारा उन पर अधिरोपित राशि नियत समय सीमा में यदि जमा नहीं की जाती है एवं जाँच में पाई गई कमियों / अनियमितताओं कि पूर्ति नहीं की जाती है, तो धारा 10 के तहत संस्था की मान्यता रदद करने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावे एवं पालन प्रतिवेदन जिला समिति को प्रस्तुत किया जाये। शेष विद्यालयों पर भी कार्यवाही की जायेगी।
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