डिंडौरी न्यूज़। कुछ दिनों पहले बजाग थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में अधेड़ की शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी, मामले की सघनता से जांच कर बजाग पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी श्रीमति वाहनी सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। थाना बजाग में दिनांक 17 जुलाई को सूचनाकर्ता संतोष मरावी पिता बुधराम मरावी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम तेलियापानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम (छ.ग.) ने रिपोर्ट लेख कराया था कि मेरे पिता 14/07/24 को घर से धुरकुटा लोहे के कास्तगारी समान पर धार लगवाने गये थे जो वापस नहीं लौटे हैं ।
तलाश करने पर उनकी लाश धुरकुटा के बंजारी घाट के जंगल में पड़ी है, कि रिपोर्ट पर थाना बजाग में मर्ग क्र. 22/24 दिनांक 17/07/24 को पंजीबद्ध कर जांच की गयी, जांच दौरान शव निरीक्षण पर मृतक का शव 3 दिन पुराना होने के होना पाया गया था, शव साफ कराने पर मृतक के बदन में चोट के निशान मिलें, मृतक के शव का पीएम कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण गले, छाती में आयीं चोट से होना लेख किया गया ।

जिसके आधार पर अप.क्र. 170/24 धारा 103 (ए), 238 (बी) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामला गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिन्होने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग बजाग पुरुषोतम मरावी को थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की गिरफतारी करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी बजाग एवं टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधी हत्या के प्रकरण में, मृतक के साथ हुयें पूर्व के विवाद में संदेहियों से पूछताछ की गयी, संदेह के आधार पर मोहन परस्ते पिता बलराम परस्ते एवं उसके भाई कुंवर सिंह परस्ते पिता बलराम परस्ते निवासी हाल मुकाम भानपुर, स्थाई पता ग्राम तेलियापानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम (छ.ग.) से पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार कर बताये कि दो वर्ष पूर्व हमलोग तेलियापानी छोड़कर भानपुर आ गयें मृतक बुधराम के द्वारा हमसे विवाद किया जाता था, इस कारण हमने उसकी हत्या कर लाश को जंगल में डाल दिये थे। उक्त दोनों आरोपियों ने घटना में प्रयुक्त चाकू को विधिवत जप्त किया गया।
गुत्थी सुलझाने में इनकी रही भूमिका –
थाना प्रभारी बजाग निरी. बी. के. पण्डोरिया, उनि. अशोक तिवारी, सउनि रमेश कुडापे, प्रआर. राघवेन्द्र सिंह, प्रआर. गोवन्दि, आर. महेन्द्र, आर. कपिल एवं समस्त स्टाफ के द्वारा लगातार प्रयास कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।