डिंडौरी न्यूज़। राघवपुर मरवारी बहु उद्देशीय परियोजना के विरोध में डूब प्रभावित लगातार मुखर रहे हैं,अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए अनेको बार धरना प्रदर्शन करते हुए आवदेन/ज्ञापन सौंप चुके हैं, इसके साथ ही ग्रामीण लगातर परियोजना के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण होने से जिले के लगभग 45 गाँव विस्थापित होंगे, जिसको लेकर प्रभावित जनता लगातार बांध के विरोध में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन करने पर विवश हैं, कलेक्टर द्वारा पत्र क्र./भू-अर्जन/2024/678 डिंडोरी दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्र. 02, मण्डला को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी किया गया है। जिसको लेकर डूब प्रभावित गाँव के आम जनो ने महारानी दुर्गावती परिसर में संगोष्ठी कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा हैं, ज्ञापन में उल्लेख हैं की संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत डिंडौरी जिला अधिसूचित है। मध्यप्रदेश सरकार भु अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित कृतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए 03 सितम्बर 2015 को नियम को अधिसूचित किया है। इस नियम के कंडिका (16) में लिखा गया है कि ग्राम सभा की सहमति संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में भुमि अर्जन के सभी मामलो में सम्बंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्रारुप (च) मे अभिप्राप्त की जानी चाहिए।

पाँचवी अनुसूची के उल्लंघन का आरोप
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की कंडिका 18 की धारा (1) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में भू -अर्जन के समस्त मामलों में (म.प्र.) मध्यप्रदेश मुअर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए, उपरोक्त दो तथ्यों के आलोक की ग्राम सभा राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए काश्तकारी भूमि को अधिग्रहण करने की सहमति नहीं देता है। हम लोग आपसे मांग करते है के सभी डूब प्रभावित ग्राम पंचायतों से सहमति/असहमति संकल्प प्राप्त करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए था। जो कि आपके द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 11 के कंडिका (4) अधिसूचना जारी किया गया है। इस प्रारुप (च) में ग्राम सभा का संकल्प लेने के लिए आने वाले पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की इसकी सुचना लिखित में और ढोंडी पीटवाकर एक सप्ताह पूर्व अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) ग्राम पंचायत को सूचना देने के बाद पत्र जारी करना चाहिए था, कि ग्राम सभा की सहमति/असहमति करती या नहीं, ग्राम सभा सकल्प फार्मेट में ग्राम सभा के सदस्यों और पदाभिहित जिला अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए था, यह संयुक्त हस्ताक्षर फार्मेंट दो प्रति में बनाया जाना और एक प्रति ग्राम सभा को रिकार्ड के रुप में दिया जाना चाहिए था। जिससे फार्मेट में किसी भी तरह का फेरबदल की गुंजाइश ना रहे।

पंचायत के आवेदन पत्रों में दर्शाया गया कंडिका का पालन में पारदर्शिता नही लाया गया हैं, अधिनियम 2013 की धारा 11 कंडिका (4) अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के नवीन निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है ,जिसका डूब प्रभावित जनमानस विरोध जताया है। राघवपुर बहु उद्देशीय परियोजना कार्य प्रगति में हैं,उसे रोक लगाई जाये, अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
ज्ञापन में ये रहे मौजूद
कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा,इन्होंने मांग किया है कि कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए, इस दौरान अमर सिंह मार्को, हरि मरावी, राजबली मरावी,रूप सिंह मरावी, ओमकार तिलगाम, सूरज कुंजाम, अनिता उद्दे, समेत काफी संख्या में डूब प्रभावित किसान मौजूद रहे हैं,