डिंडौरी| जिले विक्रमपुर विकसखंड के हाई स्कूल चिचरिंगपुर संकुल केन्द्र उच्च माध्य. विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य रामकुमार सैयाम को पहली पत्नि के होते हुए दूसरी विवाह करने के आरोप में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला डिंडौरी के द्वारा पद से निलंबित कर दिया गया।
जारी आदेश के मुताबिक सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला डिंडौरी के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि रामकुमार सैयाम मूल पद माध्य. शिक्षक वर्तमान प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल चिचरिंगपुर संकुल केन्द्र उच्च माध्य. विद्यालय विक्रमपुर विकसखंड डिंडौरी के द्वारा प्रथम पत्नि के रहते द्वितीय विवाह किया जो सिविल सेवा आचरण संहिता सेवा शर्तों के विपरीत है। म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के तहत कोई शासकीय सेवक जिसकी पत्नि जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा,भले ही ऐसा पश्चातवती विवाह तद समय उसको लागू होनें वाली वैयक्लिक विधि के अधीन अनुजेय हो, किन्तु रामकुमार सैयाम प्रथम पत्नि के बिना तालाक के द्वितीय विवाह किया जाना नियम विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उक्त कृत्य के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के नियम 9 के तहत रामकुमार सैयाम माध्य, शिक्षक हाई स्कूल चिचरिंगपुर विकास खंड डिंडौरी को तत्वकाल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबित के दौरान मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा निर्थारित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार / पात्रतानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। संस्था का प्रभार विकास खंड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी के पास होगा।