Dindori Crime News डिंडौरी न्यूज। समनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदरानी में रोजगार सहायक राधेश्याम ने प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए ऐसी साजिश रचा कि सुनकर कलेजा कांप जाये, इस तरह की गंदी साजिश और हरकत कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए कमाए गए अकूत पैसे से राधेश्याम की आंखे चौंधिया गई, पैसे और प्रभाव के दम पर सिस्टम को खरीदने का दम भरते हुए उसने 30 जनवरी 2024 को निर्दोष रामकिशोर राजपूत के मोटरसाइकल में एक किलो गांजा रखकर पुलिस से पकड़वा दिया।
दरअसल राधेश्याम राजपूत द्वारा रोजगार सहायक भर्ती प्रक्रिया के दौरान मैरिट में अव्वल रहे रामकिशोर राजपूत की हिस्से की नौकरी को कम्प्यूटर डिप्लोमा के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर साम,दाम, दंड, भेद की नीति पर चलते हुए हथिया लिया था। जब रामकिशोर ठाकुर ने राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर डिप्लोमा की मान्यता को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी तो पहले केस वापस लेने के लिए धमकाया,प्रलोभन दिया, केस वापस नहीं लेने पर अंजाम भुगतने की चेतवानी और अंततः जब रामकिशोर ने केस वापस लेने से मना किया तो साजिश रच कर, मोटरसाइकिल के नकली चाबी बनवा कर सीट के नीचे गाँजा रख दिया । पीड़ित राम किशोर समनापुर गया तब रोजगार सहायक या उसके सहयोगियों के इशारे पर पुलिस ने रामकिशोर के गाड़ी से 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद करते हुए गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया जिससे निर्दोष को लगभग 42 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहना पड़ा..? अब पुलिस ने साजिश रचने वाले अत्याचारी रोजगार सहायक राधेश्याम राजपूत और सहयोगी रामू राठौर पर शिकंजा कसते हुए गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को तलाश शुरु कर दी है।

यह हैं पूरा मामला…..एसडीओपी की जाँच में खुली साजिश की परतें
साजिश का शिकार और एनडीपीएस प्रकरण के आरोपी रामकिशोर की पत्नी रमनी बाई राजपूत पति रामकिशोर राजपूत, भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एसपी के कार्यालय एवं श्रीमति संपतिया उइके, केबिनेट मंत्री मप्र शासन भोपाल के कार्यालय तथा जिला पंचायत अध्यक्ष, रूदेश परस्ते के द्वारा थाना प्रभारी समनापुर को इस आशय का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका श्रीमति रमनी बाई के पति रामकिशोर की शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ग्राम चांदरानी पंचायत वर्तमान सहायक सचिव राधेश्याम को भर्ती किया गया था। जिस पर रामकिशोर द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्यू पी 29829/2023 लगाया गया है। इसी बात पर से अनावेदक राधेश्याम द्वारा रामकिशोर को एक लाख रूपये देकर केश वापिस लेने कह रहा था। रामकिशोर को केश वापिस नहीं लेने पर वर्तमान रोजगार सहायक राधेश्याम द्वारा गाजा प्रकरण में फंसाया गया हैं। जिसकी जांच हेतु केके त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डिण्डौरी को शिकायत की जाँच का जिम्मा सौंपा गया था।

विवेचना के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत चांदरानी के रोजगार सहायक पद भर्ती को लेकर राधेश्याम राजपूत व रामकिशोर राजपूत के बीच वाद-विवाद था। साक्षीगणो के कथनो व प्रस्तुत दस्तावेज जप्ती के अनुसार रामकिशोर राजपूत के अधिक अंक होने के बावजूद रोजगार सहायक पद में राधेश्याम राजपूत की नियुक्ति हो जाने पर रामकिशोर राजपूत के द्वारा इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 29829/2023 दायर की गई थी। जिसे वापिस लेने के लिये राधेश्याम राजपूत के द्वारा पैसे देने का प्रलोभन देना व रामकिशोर राजपूत द्वारा फिर भी रिट पिटीशन वापस नही लेने पर अप्रत्यक्ष रूप से झूठे केशो में फँसा देने संबंधी दबाव बना रहा था। रामकिशोर राजपूत के द्वारा जिस भी संस्थान में कार्य करता था उस संस्थान से रामकिशोर को निकलवाने हेतु झूठे शिकायते संस्थान के वरिष्ट कार्यालयो में कर परेशान करता था जिसके संबंध में रामकिशोर ने राधेश्याम के विरुद्ध झूठे केश में फंसाने को लेकर थाना समनापुर में सूचना रिपोर्ट दर्ज पहले ही दर्ज कराया गया था।
मिशन के लिए एक किलो गाँजा की मांग,व्हाट्सप्प ग्रुपों में वायरल हुआ था ऑडियो

प्रकरण की कायमी व आरोपी के ज्यूडिशियल रिमांड दिनांक 01/02/2024 के पश्वात लगातार व्यक्तिगत व्हॉटसअप व लोकल व्हॉटसअप ग्रुपो में राधेश्याम राजपूत के सहयोगी रामूसिंह राठौर व ग्राम चादरानी निवासी भुवन सिंह राजपूत के बीच फोन के माध्यम से रामूसिंह द्वारा भुवन सिंह को किसी मिशन के लिये 02 किलो गांजा चाहने व व्यवस्था करने हेतु बोला जा रहा आडियों प्रसारित होने संबंधी जानकारी होने पर पूर्व सरपंच चन्द्रभान माकों के द्वारा पेनड्राईव में पेश करने पर जप्त किया गया था, साक्षीगणों के कथनों में राधेश्याम राजपूत व रामूसिंह राजपूत दोनो ग्राम चाँदरानी पंचायत में पदस्थ होने, दोनो एक साथ कार्य करते है। दोनों के अच्छे संबंध हैं, रामू सिंह राठौर के नाम से रजिस्टर्ड सिम का उपयोग राधेश्याम राजपूत के द्वारा किया जा रहा था । इसी संदर्भ में संलिप्त व्यक्तियों की सायबर सेल डिण्डौरी से कॉल एव कैफ डिटेल, लोकेशन मय प्रमाण पत्र के प्राप्त की गई। कॉल डिटेल, लोकेशन व साक्षीगणों के कथन से यह प्रमाणित पाया गया की दिनाक 14/01/2024 को करीब 01 बजे दिन में रामूसिंह राठौर के द्वारा भुवन सिंह राजपूत को फोन कर किसी मिशन के लिये 02 केजी गांजा चाहने व्यवस्था करने हेतु बोला गया था। जिसको मोबाइल फोन ऑडियो रिकार्डिंग इस बात की सत्यता को सुनिश्चित करती है।
दिनांक 21/01/2024 को राधेश्याम राजपूत के द्वारा ग्राम चाँद रानी निवासी मुकेश कुमार राठौर को फोन कर रामकिशोर राजपूत के होण्डा साईन मोटर सायकल क्रमाक एमपी 18 एनएस 8374 की चाबी का काम है, बहाना, बना कर चाबी की फोटो व्हॉटसअप पर प्राप्त कर, चाबी की फोटो को व्हॉटसअप से तुरंत मुकेश कुमार राठौर को डिलीट करने हेतु बोलकर, व्हॉटसअप पर प्राप्त हुई राम किशोर राजपूत के मोटर सायकल की चाबी की फोटो को, दिनांक 21/01/2024 के समय करीब 02 बजे डूप्लीकेट चाबी निर्माता शिवप्रसाद उर्फ बब्लू वैश्य निवासी डिण्डौरी को दिखाकर राधेश्यान राजपूत के द्वारा रामकिशोर राजपूत के मोटर सायकल की डूप्लीकेट चाबी तैयार करवाया गया था।
इसी दिनांक समय में राधेश्याम राजपूत को डिण्डौरी में उपस्थित होने का साक्षी राममिलन उर्फ भूरा राठौर के द्वारा देखा गया था व कॉल डिटेल लोकेशन भी प्रमाणित करती हैं। जिससे राधेश्याम राजपूत द्वारा रामकिशोर राजपूत की मोटर सायकल की दूसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाया जाना प्रमाणित पाया गया । जाँच में यह तथ्य सामने आया हैं की रामकिशोर राजपूत न तो नशा का सेवन करता था और ना ही किसी प्रकार क नशीले पदार्थों की बिक्री करता था।
जाँच में उजागर हुआ हैं की राधेश्याम राजपूत के पास रामकिशोर राजपूत के मोटर सायकल की तैयार कराई गई डूप्लीकेट चाबी रखी थी व राधेश्याम राजपूत व रामू राठौर की उपस्थिति में घटना दिनांक 31/01/2024 के एक दिन पहले दिनांक 30/01/2024 के रात्रि लगभग 10 बजे, घर के सभी सदस्यों के सो जाने के बाद आंगन में रामकिशोर राजपूत के मोटर सायकल के पास उपस्थित होना, साक्षी योगीराम के द्वारा रात्रि में लघुशंका हेतु घर से बाहर निकलने पर देखा गया एवं कथन में आया है। यह जानकारी साक्षी योगीराम के द्वारा घटना दिनांक 31/01/2024 के सुबह रामकिशोर राजपूत को देने पर, रामकिशोर राजपूत को राधेश्याम राजपूत व रामूसिंह राठौर पर संदेह होने पर अपने मोटर सायकल के मडगॉड, डिक्की देखने पर कुछ नहीं मिलने से तत्संबंध शिकायत दर्ज कराने करने हेतु रामकिशोर राजपूत के थाना समनापुर जाते समय, किसी माध्यम से थाना समनापुर को सूचना प्राप्त होने पर रामकिशोर राजपूत के विरुध्द थाना समनापुर में दर्ज विषयांकित अपराध में उसके मोटर सायकल के सीट के नीचे, जो कि मोटर सायकल की चाबी से ही सीट को खोला जा सकता है,से 01 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पुलिस कार्यवाही ने जत किया गया था।
गाँजा प्रकरण में आरोपी रामकिशोर को अपराधिक षड्यंत्र कर झूठा फंसाया जाना तथा जाचकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण में ज्यूडिशियल रिमांड न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर खत्म कराया जाकर प्रकरण में खात्मा लगाया गया था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला डिण्डोरी से पत्र क्रमाक डीपीओ / डिण्डोरी/103/2024 दिनांक 28/02/2024 के माध्यम से प्राप्त अभिमत में भी जांच सही प्रतीत होना पाया जाना लेख कर देने पर पत्र क्रमांक पुअ/डि/रीडर 176-ए/2024 दिनांक 29/02/2024 के पालन में न्यायालय को आरोपी का ज्यूडिशियल रिमाण्ड खत्न किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रामकिशोर राजपूत की ज्यूडिशियल रिमाण्ड दिनांक 11/03/2024 को खत्म करायी गई। प्रकरण में जप्तशुदा होण्डा साईन मोटर सायकल क्रमांक एमपी 18 एमएस 8374 व मोबाईल फोन को न्यायालय के आदेश के पालन में रामकिशोर राजपूत के सुपुर्द किया गया था ।
प्रकरण की जाँच में सामने आया हैं की कि आरोपी रामकिशोर राजपूत को षडयंत्रपूर्वक झूठे गभीर पुलिस अपराधिक प्रकरण में फंसाये जाने हेतु राधेश्याम राजपूत व रामूसिंह राठौर के द्वारा मादक पदार्थ गांजा की व्यवस्था कर, रामकिशोर राजपूत के मोटर सायकल की दूसरी डुप्लीकेट चाबी तैयार करवाकर कर षड्यंत्रपूर्वक घटना दिनांक से एक दिन पूर्व रात्रि में रामकिशोर राजपूत के मोटर सायकल, जो की आगन में खड़ी थी, सीट के नीचे मादक पदार्थ गांजा रखकर किसी माध्यम से पुलिस को सूचित कर रामकिशोर राजपूत को संबंधित अपराधिक प्रकरण में फंसाया गया है, प्रकरण की विवेचना में आरोपी रामकिशोर के द्वारा अपराध घटित करना नहीं पाया गया है। एवं अनावेदक राधेश्याम राजपूत व रामूसिंह राठौर के द्वारा आरोपी रामकिशोर को षड्यंत्रपूर्वक फसाया गया है।
साजिश रचने के मास्टरमाइंड को उल्टा पड़ा दाँव, राधेश्याम और रामू हुए फरार..?
रोजगार सहायक राधेश्याम और रामू राठौर द्वारा षड़यंत्र रचकर गाँजा रखने का मामला सामने आने पर का मामले में धारा 29 एनडीपीएस, धारा 195, 196, 120 बी, 420,467,34 ताहि का इजाफा किया जाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है, आरोपी राधेश्याम राजपूत मुख्य आरोपी है, जिसने रामकिशोर को स्वयं की रंजिश के चलते मादक पदार्थ गाजा के प्रकरण में फसाया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही राधे और रामू फरार हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए समनापुर पुलिस कोशिश कर रही हैं। आरोपी की जमानत अर्जी प्रधान सत्र न्याय धीश डिंडोरी द्वारा ख़ारिज की गई हैं।