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Dindori News : कलेक्टर की सख्ती से खनिज विभाग में हलचल: कोयला-गिट्टी भंडारण की दो अनुज्ञप्तियाँ निरस्त, FIR दर्ज

akvlive.in

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 डिंडौरी न्यूज। जिला प्रभारी अधिकारी खनिज़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा गिट्टी भंडारण एवं कोयला भंडारण की अनुज्ञप्ति निरस्त कर एफआईआर दर्ज की गई, ग्राम लुटगांव (रैयत), तहसील डिंडौरी में खनिज कोयला भंडारण हेतु जारी की गई व्यापारी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कार्यवाही जिला प्रभारी अधिकारी खनिज की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा की गई। यह अनुज्ञप्ति श्री तौसीफ अ. श्री अयूब निवासी वार्ड क्रमांक 12, भालूमाड़ा डबल स्टोरी, जिला अनूपपुर को 25 मई 2023 से 24 मई 2033 तक की अवधि के लिए जारी की गई थी, जिसमें उन्हें खनिज कोयले के भंडारण की अनुमति प्रदान की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील डिंडौरी के अंतर्गत ग्राम लुटगांव स्थित खसरा नंबर 114/2 रकबा 0.170 हेक्टेयर भूमि पर कोयला भंडारण की स्वीकृति दी गई थी।
25 अप्रैल 2025 को नायब तहसीलदार अमरपुर द्वारा की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि उक्त भूमि पर न तो कोई खनिज भंडारित था, न ही कोई खनन गतिविधि, व्यापार अथवा परिवहन कार्य संचालित हो रहा था। इसके अतिरिक्त, नायब तहसीलदार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को तीन दिवस के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए। इस स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 की धारा 17(1) तथा 17(2) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित स्थल पर निर्धारित अवधि में खनिज भंडारण अथवा व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में जनहित एवं शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अनुज्ञप्ति निरस्त की गई है।कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में खनिज संबंधी स्वीकृतियों में समय-समय पर निरीक्षण एवं नियमों के पालन की पुष्टि की जाए, ताकि खनिज संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके।
इसी प्रकार से  अनुज्ञप्ति श्री राकेश कुमार तेकाम निवासी ग्राम बहेरा तहसील व जिला डिंडौरी को 19 दिसंबर 2022 से 11 सितंबर 2032 तक की अवधि के लिए जारी की गई थी, जिसमें उन्हें खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर भंडारण की अनुमति प्रदान की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील डिंडौरी के अंतर्गत ग्राम लुटगांव स्थित खसरा नंबर 106/2 रकबा 0.30 हेक्टेयर भूमि पर खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर भंडारण की स्वीकृति दी गई थी।  22 अप्रैल 2025 को नायब तहसीलदार अमरपुर द्वारा की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि उक्त भूमि पर न तो कोई खनिज भंडारित था, न ही कोई खनन गतिविधि, व्यापार अथवा परिवहन कार्य संचालित हो रहा था। इसके अतिरिक्त, नायब तहसीलदार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को तीन दिवस के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था।
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए। इस स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 की धारा 17(2) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित स्थल पर निर्धारित अवधि में खनिज भंडारण अथवा व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में जनहित एवं शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अनुज्ञप्ति निरस्त की गई है।कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में खनिज संबंधी स्वीकृतियों में समय-समय पर निरीक्षण एवं नियमों के पालन की पुष्टि की जाए, ताकि खनिज संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके।

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