Dindori News। जिला डिण्डौरी की प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने एक जमीनी विवाद में चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने दी।
मामला थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 1049/2023 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी राजकुमार तेकाम (37 वर्ष), निवासी ग्राम सिधौली, थाना शाहपुर, जिला डिण्डौरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
– क्या है मामला
फरियादिया ने थाना डिण्डौरी में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 11 नवंबर 2023 को दोपहर करीब 12 बजे जब वह अपने घर पर लेटी हुई थी और उसका पति आंगन में सो रहा था, तभी उसका देवर का लड़का राजकुमार तेकाम वहां पहुंचा और जमीनी विवाद को लेकर गाली-गलौच करने लगा। विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके पति पर पेट में पांच बार वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस द्वारा की गई विवेचना में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के सशक्त तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।