डिंडौरी। वनाधिकार अधिनियम के तहत 26 अप्रैल 2025 को वनग्राम सिमरधा, जनपद पंचायत समनापुर में आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यालय अधिकारी सी.पी. साकेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान वनाधिकार पट्टों के वितरण हेतु आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई तथा वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्यक्रम का संचालन प्रभावित हुआ।
इसके अलावा, अधिकारी द्वारा अपने शासकीय दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। कलेक्टर ने कारण बताने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साकेत को तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।