बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) रवि प्रकाश श्रीवास्तव को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा ने यह कार्रवाई शासकीय योजनाओं में लापरवाही, कमजोर प्रदर्शन और दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता को देखते हुए की है।
बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में बताया गया कि श्री श्रीवास्तव योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहते थे और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं किया जा रहा था। नवंबर और दिसंबर 2024 की बैठकों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और शिकायत निवारण की प्रगति अत्यंत कमजोर पाई गई थी। साथ ही, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने में भी मात्र 59.70% प्रगति ही दर्ज की गई।

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शोकॉज नोटिसों का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस पर कमिश्नर वर्मा ने यह माना कि सीएमओ श्रीवास्तव का आचरण मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के खिलाफ है। परिणामस्वरूप उन्हें मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 सहित अन्य नियमों के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन के बाद नगर परिषद कटंगी के सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार राजस्व उप निरीक्षक दिनेश धानेश्वर को सौंपा गया है।