डिंडौरी | अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शहपुरा एवं डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र में 140.00 लाख रुपये की लागत से 23 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क, नाला, पुलिया तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनसे क्षेत्र के 22 ग्रामों को सीधा लाभ मिलेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह स्वीकृति अनुशंसित प्रस्तावों के आधार पर दी गई है। कार्यों के लिए निर्माण एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण) को नियुक्त किया गया है।
ग्रामवार स्वीकृत निर्माण कार्यों के विवरण में छिवली माल में पुंडा पटपरा नाला में पुलिया निर्माण हेतु प्रस्तावित 10 लाख, खाम्ही में सीसी रोड निर्माण कार्य 8 लाख, मुढिया कला में सीसी रोड निर्माण कार्य 6 लाख, भैंसवाही में सीसी रोड निर्माण कार्य 8 लाख, बहेरा में सीसी रोड निर्माण कार्य 8 लाख, रामगढ में सीसी रोड निर्माण कार्य 10 लाख, सेनगुड़ा में दो सीसी रोड निर्माण कार्य 5-5 लाख, दल्काखम्हरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, बघर्रा में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, कसईसोढा में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, दर्री मोहगांव में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, कुई में तालाब में घाट निर्माण कार्य 5 लाख, जलेगांव में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, उमरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, जल्दामुढिया में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, बिजौरी में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, जाड़ासुरंग में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, सिंघनपुरी में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, तेंदूमेर मोहतरा में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, हिनौता में सीसी रोड निर्माण कार्य 5 लाख, केवलारी पुलिया निर्माण कार्य 10 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार निर्माण कार्यों के लिए कुल स्वीकृत राशिः ₹140.00 लाख (एक करोड़ चालीस लाख रुपये) है।
जारी आदेश में प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त तरीके से कराए जाने के निर्देश दिये गए है, ताकि क्षेत्र की जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। यह स्वीकृति क्षेत्र के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी, सड़क, नाली और पुलिया निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का भी समाधान होगा।
म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। यह कार्य विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए जाएंगे। इस योजना से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी।
स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या 33, मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत किया जाएगा, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। इसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4722 के तहत वृहद एवं उप वृहद निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और शर्तों के अंतर्गत संपन्न किए जाएंगे। निर्माण एजेंसी को प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार तीन किश्तों में भुगतान किया जाएगा कृ जिसमें प्रथम किश्त में 40 प्रतिशत, द्वितीय किश्त में 40 प्रतिशत और अंतिम किश्त में शेष 20 प्रतिशत की राशि का प्रावधान है।
प्रत्येक किश्त के वितरण हेतु पूर्व किश्त की उपयोगिता प्रमाण-पत्र, माप-पुस्तिका की छायाप्रति तथा निर्माण कार्य की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इनका मूल्यांकन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आगे की राशि आहरण की अनुमति प्रदान की जा सके।