Umariya News : सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग विमल चौरसिया ने महेश सिंह, सहायक शिक्षक, अधीक्षक अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम गिंजरी विकास खण्ड पाली को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में महेश सिंह, अधीक्षक का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पाली नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। संबंधीजन के निलंबन उपरान्त रावेन्द्र प्रताप सिंह प्राथमिक शिक्षक प्रा.शा. धौरई को आगामी आदेश तक अधीक्षक पद का दायित्व सौपा जाता है ।

विदित हो कि छात्र नीलेश कुमार बैगा पिता लालचन्द बैगा कक्षा पाँचवी को आश्रम से दूध लेने जाते वक्त कुत्ता काट लिया था, श्री सिंह संबंधित छात्र को चिकित्सा हेतु न ले जाने के कारण कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जबाव समय में प्रस्तुत न करने के कारण समक्ष में भी नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।
श्री महेश सिंह, सहायक शिक्षक, अधीक्षक अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम गिंजरी द्वारा नोटिस का जबाव प्रस्तुत न करना उचित नहीं समझा गया । श्री सिंह द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदाशीनता एवं स्वेच्छाचारिता है। जो म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।