डिंडौरी न्यूज़,18 फरवरी, 2025 । किसान पंजीयन की समयावधि 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक किया जाना है, किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों/तरीकों से पंजीयन कराया जा सकेगा, पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर, एम.पी. किसान एप के तहत किये जायेगे एवं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर किसान पंजीयन करा सकते है।
एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में निर्देशानुसार प्रति पंजीयन हेतु राशि 50 रूपए से अधिक शुल्क निर्धारित है। उक्त केन्द्रों पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाये जायेंगे। एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तिर्यो द्वारा संचालित साइबर कैफे यह ध्यान देंगे कि किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड अनिवार्य रूप से रखा जाएगा तथा सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी, इसे एमपीऑनलाइन/ सीएससी/ कियोस्क द्वारा न किया जाए तथा अपने बैनर पर स्पस्ट उल्लेख कर प्रतिष्ठान के बाहर चस्पा किया जाएगा। उक्त श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। निःशुल्क पंजीयन व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/तहसील कार्यालय में पंजीयन हेतु सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं तहसीलदार आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के आदेश जारी हुए है। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानो के रकबा सत्यापन का कार्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी वन, तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं पटवारी 01 फरवरी 2025 से 07 मार्च 2025 तक करेंगे। विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत अधिक रकाग्र वाले, किन्तु 5 हेक्टेयर से अधिक पंजीकृत किसान, 5 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले किसानों, सिकमी, बटाईदार, कोटवार वन पट्टाधारी किसान, वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि डीएम एमपीएससीएससी लॉगिन से किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है जिले में सहकारी समितियों द्वारा जनपद पंचायत डिंडौरी, सरहरी, शाहपुर, जनपद समनापुर , चाँदरानी ,शहपुरा जनपद से बरगाव, शहपुरा,मानिकपुर, बिछिया, करंजिया जनपद से गोरखपुर ,करंजिया, परसेल जनपद अमरपुर से चांदपुर, अमरपुर, जनपद मेंहदवानी से मेहदवानी एवं जनपद पंचायत बजाग से सुनपुरी, बजाग केंद्र बनाये गए है। जहा पर आज दिनांक तक 10 केन्द्रों पर 106 किसानो ने पंजीयन कराया है जबकि विगत वर्ष गेहू उपार्जन हेतु 5120 किसानो ने पंजीयन कराया था।
अतः जिले के समस्त किसान बंधुओ से अनुरोध है कि वे किसान पंजीयन की समयावधि 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक अपने-अपने निवास के निकटवर्ती सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर एवं एम.पी. किसान एप पर निःशुल्क पंजीयन करा लेवे , इसी के साथ पंजीयन सः शुल्क व्यवस्था के तहत एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर , कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर अधिकतम 50 रूपए भुगतान कर पंजीयन करवा सकते है।
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