डिण्डौरी | मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 535/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2023 के आरोपी मिथलेश यादव पिता रामचरण यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धनौली बंदरापानी टोला थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को लोहे के सब्बल से सिर एवं शरीर में मारकर हत्या कारित करने के मामले में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 498(ए) भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 02 माह, 01 माह, 02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।