डिण्डौरी | मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 304/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 74/2023 के आरोपी जगदीश हरदहा पिता भददू हरदहा उम्र 45 वर्ष निवासी चांदपुर थाना डिण्डौरी को अपनी सौतेली मां का गला घोंटकर हत्या करते तथा शव को पत्थर से बांधकर कुंआ में फेंकने के मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 404 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06 माह, 03 माह, 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।