डिंडौरी न्यूज़। मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 392/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 14/2024 के आरोपी इंदल सिंह उर्फ इन्द्रसिंह उर्फ नाड़े पिता नवलसिंह बैगा उम्र 45 वर्ष निवासी अझवार, हाल ग्राम रानीबुढ़ार थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को लोहे के सब्बल से सिर एवं शरीर में मारकर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया हैं ।
– यह हैं पूरा मामला
आरोपी इंदल सिंह के छोटे भाई का विवाह मृतक की पुत्री के साथ हुआ था। इंदल सिंह का भाई घटना दिनांक 12.11.23 के करीब 4 वर्ष पूर्व मृतक के घर में फांसी लगाकर खत्म हुआ था, तो मृतक शराब पीकर कई बार इंदल सिंह से बोलता था कि तेरा भाई अच्छा मरा, मेरी लड़की बच गई । तेरी पत्नि इधर उधर अच्छा भागती है, तुझे रहना है तो तू रह नहीं तो तेरा भाई लटका था, वैसे ही तेरे को लटका देंगे,घटना दिनांक 12.11.23 को इंदल सिंह पूरा दिन मृतक के घर में बैठा रहा, शाम के करीब 5-6 बजे जैसे ही अंधेरा हो गया था, मृतक के घर में इंदल सिंह एवं मृतक के अलावा कोई नहीं था, मृतक घर के अंदर कमरे में लेटा था और इंदल सिंह को गाली बक रहा था, तब इंदल सिंह ने वहीं पास में रखे लोहे के सब्बल को उठाकर मृतक के सिर कमर में मारा, दूसरी बार छाती में मारा, मृतक सिर हिला रहा, तो इंदल सिंह ने सब्बल से उसके बांये कान में धार से मारा, जो मृतक के हाथ की कोहनी एवं पीछे पीठ में लगा और वह बेहोश हो गया, उसी समय मृतक की लड़की वहां आ गई, तो इंदल सिंह भाग गया ।
मृतक की लड़की मोहल्ले में चिल्लाने लगी कि इंदल सिंह ने उसके पिता को मार डाला । उसके बाद उसने मुझे घटना के बारे में बताया, तब में अपने पिता के घर आया, और देखा कि पिता के घर के अंदर कमरे में पिता चित हालत में पड़े हैं । उसके सिर में दाहिनी तरफ में चोट लगी होकर खून निकल रहा था । दाहिना कान कटा था, जिससे तथा नाक में से भी खून निकल रहा था । दाहिनी तरफ छाती में भी अंदरूनी चोट थी । खबर लगते ही मोहल्ले, गांव के काफी लोग आ गये, 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया । जिला अस्पताल डिण्डौरी ले जाकर भर्ती किया जहां मृतक बेहोश था । पश्चात उसकी मृत्यु हो गई । उक्त मामले में थाना द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।