डिंडौरी न्यूज़। मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 698/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 24/2022 के आरोपी प्रमोद कुमार पिता लक्ष्मण उम्र 24 वर्ष वर्तमान पता अवधिया लाज के सामने सुलभ काम्पलेक्स डिण्डौरी को सुलभ काम्पलेक्स में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने के मामले में न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 376AB भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 9000/- का अर्थदण्ड एव धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 9000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । अभियोजन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण का सशक्त संचालन किया गया ।
