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महिला पंच की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने डिंडौरी कलेक्टर को जारी किया जमानती वारंट
डिंडौरी न्यूज़। एमपी हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने पूर्व में जारी आदेश की नाफ़रमानी पर सख्त कदम उठाते हुए कलेक्टर ...
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डिंडौरी न्यूज़। एमपी हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने पूर्व में जारी आदेश की नाफ़रमानी पर सख्त कदम उठाते हुए कलेक्टर डिंडौरी को जमानती वारंट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कसईसोडा के खसरा क्रमांक 649 सार्वजनिक शासकीय रास्ता से अतिक्रमण हटाने के लिए कसईसोडा की वार्ड पंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाई कोर्ट ने एक महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने काआदेश पारित कर डिंडौरी कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया था,

लेकिन डिंडोरी कलेक्टर के द्वारा अतिक्रमण हटाने कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण याचिकाकर्ता वार्ड पंच शशिकला मार्को वार्ड क्रमांक 5 ने हाईकोर्ट में पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, एमपी हाईकोर्ट ने डिंडौरी कलेक्टर के खिलाफ 100 रु का जमानती वारंट जारी कर अगली सुनवाई हेतु नियत दिनाँक 21/1/2025 को कलेक्टर डिंडौरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
