Dindori Crime News, डिंडौरी न्यूज़। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बायपास रोड सिध्द टेकरी के नीचे सुनसान स्थान पर 01 मार्च 2022 को सिरफिरे युवक ने नाबालिग आदिवासी लडक़ी के साथ दुष्कर्म कर पत्थर से सिर कुचल कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, घटना की सूचना मिलते ही मुख्यालय सहित जिले भर में सनसनी फैल गई थी। मामलें की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए सभी तरह के पहलुओं को लेकर जांच करने के निर्देश दिए थे, दुष्कर्म और हत्या की सनसनीखेज वारदात की प्रभावी विवेचना सिटी कोतवाली में पदस्थ रहें टीआई चंद्रकिशोर सिरामे द्वारा की गई थी , विवेचना के दौरान एकत्र की गई साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
– यह है पूरा मामला
01 मार्च 2022 को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि राजूषा स्कूल के पीछे खेत में एक लडकी का शव पडा है, तब शिकायतकर्ता ने जाकर देखा तो उसके खेत में आने जाने वाले रास्ते में मेढ के किनारे एक लडकी जिसकी उम्र करीबन 18 से 20 वर्ष की लाश चित्त पडी है, उसके शरीर पर कोई कपडे नही है ,उसके सिर,माथे,व गर्दन में चोट लगी है,और खून निकला है आस पास ईट कांक्रीट के पत्थर पडे है, जिसमें खून लगा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात लडकी के सिर माथे व गर्दन में चोंट पहुँचाकर हत्या कर दी है। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 154/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2022 के आरोपी प्रदीप कुमार परिहार पिता महेश परिहार उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड क्र 6 गल्ला गोदाम को आदिवासी बालिका का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी को दण्ड से दण्डित किया है।
– 06 धाराओं में अलग अलग सुनाई सजा
आरोपी प्रदीप कुमार परिहार/महेश परिहार को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड की सजा, धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड की सजा, धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड की सजा, धारा 3/4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड की सजा, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड की सजा समेत धारा 3(2)(vक) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 02-02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने आदेश पारित किया गया है। अभियोजन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण का सशक्त संचालन किया गया ।