डिंडौरी न्यूज़। डिंडौरी जिले में आबकारी विभाग अंग्रेजी शराब के अधिकृत ठेकेदारों के पालने में झूल रहा है,जिले के गाँव गाँव के कौने कौने में, चाहे किराना दुकान हो या पान ठेला… यहाँ तक चाय के तर्ज पर जगह जगह अवैध अंग्रेजी शराब धड़ल्ले से विक्रय कराया जा रहा है, अधिकृत अंग्रेजी शराब ठेकेदार गुर्गे दिनरात धड़ल्ले से जिला मुख्यालय सहित गांव गांव में अवैध शराब की खेप पहुंचा रहे हैं लेकिन अवैध शराब विक्रय पर अंकुश लगाने के नाम पर डिंडौरी जिले का आबकारी विभाग गरीबों को निशाना बनाते हुए महज एक लीटर और 5 लीटर शराब जप्त कर वाहवाही लूटने में मस्त है।

आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में अवैध शराब पकड़ने के नाम पर आबकारी विभाग का गरीबों पर सितम जारी है, 29 नवम्बर को कलेक्टर के निर्देश पर अवैध शराब विक्रेताओं के विरुध्द की गई कार्रवाई महज मजाक बन गई जिसको लेकर जिला मुख्यालय के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जन चर्चा है कि आबकारी अमला भले ही पगार मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर रहा है लेकिन ड्यूटी में पुरी ईमानदारी और निष्ठा अंग्रेजी शराब के अधिकृत ठेकेदारों के प्रति निभा रहे हैं। एक तरफ आदिवासियों को परंपरा एवं संस्कृति के नाम पर 5 लीटर देशी शराब घर में रखने का कानूनी अधिकार है वही आबकारी विभाग 1 ,2,3 लीटर देशी शराब पकड़ कर जप्त करने और प्रकरण बनाकर वाहवाही लूटने में मस्त है।
– वाहवाही लूटने गरीबों को निशाना बना रहा आबकारी विभाग
जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 29 नवंबर 2024 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग और डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमे आरोपी राम भगत पिता अमरू लाल ग्राम पिंडरूखी से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, समनी बाई पति स्व श्री भद्दूलाल ग्राम पिंडरूखी से 01 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अशोक पिता कुवंरसिह ग्राम बछरगांव से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, तीजा बाई पति सुरेश ग्राम नदियां टोला करौंदा से 2 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, संतोष पिता मोहन ग्राम नदियां टोला करौंदा से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अधारी पिता धनीराम साकिन मडियारास से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, राजू पिता शोभित साकिन मडियारास थाना से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्यामकली बाई पति शिवराम साकिन कूड़ा से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया। इस प्रकार पंजीबद्ध कुल 8 प्रकरण में जप्त कुल 28 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई जिसकी अनुमानित कीमत 5600/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क” तहत पंजीबद्ध किया गया है।

आबकारी विभाग अंग्रेजी शराब के बेहिसाब अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की वजाय गरीब आदिवासियों को परेशान कर रहा हैं, नशामुक्ति जरुरी हैं सरकार पहले अंग्रेजी शराब के गाँव गाँव हो रही तस्करी पर रोक लगाये तभी सुधार संभव हैं।
इंद्रपाल मरकाम, जयस प्रदेशाध्यक्ष