डिंडौरी न्यूज़। समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकर्रामठ में पदस्थ रहें ग्राम रोजगार सहायक गोरेलाल दूर्वासा की नियुक्ति एमपी हाई कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया था, हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर गोरेलाल दूर्वासा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर राहत चाही गईं थी। मामले में राज्य सरकार ने पक्ष रखते हुए जनपद में रिक्त हुए पदों में नियुक्त करने सुप्रीम कोर्ट में खाका पेश किया था, जिससे सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने आदेश पारित कर रोजगार सहायक को राहत प्रदान की हैं।
– ये हैं पूरा मामला
कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., जनपद पंचायत समनापुर के आदेश क्रमांक/244/समनापुर, दिनांक 29.12.2010 से श्री गोरेलाल पिता श्री बद्री सिंह को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर ग्राम पंचायत कुकर्रामठ, जनपद पंचायत समनापुर में पदस्थ किया गया था।
श्री तुलाराम ठाकुर पिता श्री चैन सिंह ठाकुर, ग्राम-ग्राम पंचायत कुकर्रामठ, जनपद पंचायत समनापुर के व्दारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WP 20277/2015 में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अनुसार श्री गोरेलाल दुर्वासा, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत कुकर्रामठ को नियुक्ति प्रक्रिया में कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री योग्यता हेतु निर्धारित 20 अंक की पात्रता नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री तुलाराम ठाकुर को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WP 20277/2015 में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के परिपालन में कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., जनपद पंचायत समनापुर के आदेश क्रमांक 1508 समनापुर, दिनांक 22.12.2023 से श्री तुलाराम ठाकुर पिता श्री चैन सिंह ठाकुर को ग्राम पंचायत कुकर्रामठ, जनपद पंचायत समनापुर में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ किया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर व्दारा याचिका क्रमांक WP 20277/2015 में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 पर श्री गोरेलाल दुर्वासा, ग्राम पंचायत कुकर्रामठ, जनपद पंचायत समनापुर व्दारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 4896/2024 दायर की गई। The Hon’ble Supreme Court has directed that ‘State of Madhya Pradesh Shall take instruction whether the Petitioner who was worked from 29.12.2010 till 24.10.2023 can also be accommodated in which case both the petitioner as well as the contesting Respontant Number 01 who is now working in the said post can be accommodated”. प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी, कार्यपालनयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग डिण्डौरी द्वारा जनपद पंचायत समनापुर में ग्राम रोजगार सहायक के 03 रिक्त पद होने की जानकारी पत्र क्रमांक 701 दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत की गयी।
विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 4896/2024 की Record of Proceedings Date 30.09.2024 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है (1.) After instructions, Mr. Nachiketa Joshi, learned A.A.G. submits that there are three vacant posts in Block Samnapur District- Dindori (M.P.) and the petitioner can be accommodated in one of the posts. (2.) Having recorded the submission of Mr. Nachiketa Joshi, learned A.A.G., we adjourn the case by four weeks to enable the state to take appropriate steps within a period of four weeks.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 4896/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जि.पं./स्था./2952 डिण्डौरी दिनांक 20.11.2024 से आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया।
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 5290/स्थापना/एनआर- 2/GRS/2024 ओपाल दिनांक 21.11.2024 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 4896/2024 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 30.09.2024 का दृढ़ता से पालन करने का लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 4896/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 के परिपालन तथा आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा प्रदाय निर्देशानुसार श्री गोरे लाल दुर्वासा पिता श्री बद्री सिंह को ग्राम पंचायत कैवलारी, जनपद पंचायत समनापुर में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ किए जाने का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी,अतिरिक्त कार्यक्रम समन्यवक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला पंचायत डिंडौरी ने जारी किया हैं।