डिंडौरी, 21 नवम्बर 2024 | कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक श्री अभय वर्मा की अध्यक्षता में आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री सुनील शुक्ला, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबु देवांगन सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक श्री अभय वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक मतदाता सूची में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। रोल प्रेक्षक श्री अभय वर्मा ने डिंडौरी जिले की विधानसभावार जानकारी ली। जिसमें बताया गया कि विधानसभा क्रमांक 103 शहपुरा में 336 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिंडौरी में 319 मतदान केन्द्र हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिविधि के तहत 29 अक्टूबर 2024 को राजनैतिक दलों को मतदाता सूची दी गई थी।
कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक श्री वर्मा ने एसडीएम, तहसीलदार और बीएलओ को लक्ष्य निर्धारित कर मतदाता सूची में नए नाम जोडने एवं नाम विलोपित करने के कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने विधानसभावार बीएलओ, सुपरवाइजर की जानकारी ली, और कहा कि बीएलओ को ट्रेनिंग देकर मतदाता सूची को अपडेट करें। बैठक में ऑनलाइन आवेदनों की जानकारी लेते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने के लिए ग्राम पंचायत को दो दिन में संबंधित बीएलओ को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, इस कार्य की संबंधित एसडीएम सतत समीक्षा करें।
कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक श्री वर्मा ने एनजीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि एनजीएस पोर्टल पर राजनैतिक दल सुझाव दे सकते हैं साथ ही शिकायत भी कर सकते हैं। सभी बीएलओ को लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देशित किए जाएं, लक्ष्य पूरा नहीं किए जाने एवं ईपी अनुपात की परीक्षा में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर संबंधित बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। रोल प्रेक्षक श्री अभय वर्मा ने ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद स्तर पर मृत्यु की स्थिति में मतदाता का नाम हटाने के लिए बीएलओ को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त मतदाताओं का नाम भी अग्रिम रूप से मतदाता सूची में जोडा जा सकता है। जिसके लिए बीएलओ स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर मतदाता सूची में नाम जोडें। मतदाता सूची में राजनैतिक दल भी अपने बीएलए के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करते हुए मतदाता सूची को अपडेट कराएं।