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Dindori News : राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 7 प्रकरणों में 4-4 लाख व एक प्रकरण में 50 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

  डिंडौरी |  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 7 प्रकरणों में चार-चार लाख रूपये की आर्थिक ...

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Chetram Rajpoot

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डिंडौरी |  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 7 प्रकरणों में चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जिसमें श्रीलाल पिता पुन्नू लाल निवासी ग्राम अमरपुर रैयत की 10.08.2024 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी, मृतक श्रीलाल के निकटतम वारिसान पत्नि रामबाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

 

इसी प्रकार से सुहाना पिता ज्ञानसिंह निवासी खुद्दुरपानी की 25.08.2024 को नाला में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता ज्ञानू सिंह को चार लाख रूपए, मुकेश कुमार पिता गुलाब लाल निवासी उमरिया का 20.05.2023 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि रोशनी को चार लाख रूपए, मोहन पिता देवा निवासी बिजौरा माल की 18.04.2024 को नाला में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि मंगली बाई को चार लाख रूपए, संतोष पिता रमेश बर्मन निवासी रहली मोहल्ला वार्ड नं. 07 डिण्डौरी की 17.03.2024 को नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि रानी बर्मन को चार लाख रूपए, कमलेश पिता दालचंद निवासी मोहनझिर की 15.08.2024 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता दालचंद को चार लाख रूपए, संगीता बाई पति मानिकलाल निवासी खम्हरिया की 23.08.2024 को आकाशीय बिजली की चपेट से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पति मानिकलाल को चार लाख रूपए और झनकलाल पिता भूरा सिंह निवासी रामगढ की 06.09.2011 को नदी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि कृष्णा बाई को पचास हजार रूपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

 

 

 

 

 

 

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