भोपाल न्यूज़। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 4193 भोपाल दिनांक 08 अगस्त 2024 के अनुसार अब प्रत्येक महीने का राशन उसी महीने की 1 से 30 तारीख तक पात्र उपभोक्ता उठा सकते हैं l शासन द्वारा पहले सीएफ कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था दी गई थी जिसके अंतर्गत यदि किसी उपभोक्ता ने पिछले माह का राशन किन्ही अपरिहार्य कारणों से प्राप्त न किया हो वे प्रचलित माह की 10 तारीख तक विगत माह का राशन के लेते थे परंतु अब संदर्भित पत्र के द्वारा इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है अब केवल 1 से 30 तारीख तक चालू माह का ही राशन निकासी हो सकेगा l
वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह भी निर्देश दिए गए है कि किन्ही कारणों से खाद्यान्न का उठाव कार्य में लगे मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के कार्य के वाहन ख़राब होने अथवा अन्य परिस्थितियों में प्रभावित हो रहा है तो उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु अतिरिक्त वाहन लगाकर उठाव कार्य हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश उनके मुख्यालय स्तर से मिले है l इस व्यवस्था को अधिक सुदढ बनाने के ध्येय से जिला प्रबंधक MPSCSC, समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुबंधित परिवहनकर्ता मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत , मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम तथा सभी आपरेटर्स खाद्य , MPWLC तथा MPSCSC अपने- अपने दायित्व का निर्वहन शासन निर्देशानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है l

जिले में गोदामों में कर्मचारी / हम्माल / आपरेटर को समय पर उपस्थित होने हेतु तथा जिले के प्रदाय केंद्र निगवानी / सागरटोला / शाहपुरा में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहन फसने / धसने की शिकायत पर जिला प्रबंधक MPWLC डिंडोरी को प्रदाय केन्द्रों की सडको को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए है l
जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीन के खराबी या स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है इस संबंध में प्रभारी अधिकारी ( खाद्य शाखा ) द्वारा POS मशीन की खराबी होने पर आयुक्त खाद्य भोपाल को पत्र लिखा गया है जिसमे न्यूनतम 100 बैटरी , 25 मशीन तथा 25 स्कैनर रिजर्व मोड़ में रखने के लेख है तथा जिले के पीओएस वेंडर ( इंजीनियर ) को मुस्तैद रहने तथा प्रतिदिन मशीनों के उपलब्ध स्टॉक का डाटा कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है एवं प्रत्येक मशीन सुचारू रूप से कार्य करे तथा अवरोध निर्मित होने पर तत्काल सुधार कार्य किया जाए , किसी प्रकार की लापरवाही न की जावे l

आगामी माहों से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था भी लागू होना संभावित है इसलिए सभी JSO अपने अपने क्षेत्र में EKYC , मोबाइल सीडिंग इत्यादि दुरुस्त कराने प्रभारी अधिकारी (खाद्य शाखा) द्वारा निर्देश दिए गए है इसके साथ ही उन दुकानों पर विशेष चौकसी रखने के निर्देश दिया गया है जहां पर राशन समय पर पूर्ति होने के वावजूद वितरण में विलम्ब होता है सभीं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा संबंधित दुकान संचालनकर्ता संस्था के प्रबंधक विक्रेता जो दो या दो से अधिक दुकानों का संचालन एक ही विक्रेता से करते है वे कार्य योजना बनाकर वितरण कराएंगे l
जिला प्रशासन डिंडोरी द्वारा जिले के समस्त राशन पात्रता पर्ची उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपना राशन 1 से 30 तारीख में मध्य प्राप्त कर ले अन्यथा की दशा में आपका राशन POS मशीन से निर्धारित समय पर निकासी नही होने पर लैप्स होने की स्थिति में अगले माह विकलनीय नहीं हो सकेगा कृप्या जिले के समस्त उपभोक्ता प्रत्येक माह की 01 से 30 तारीख के मध्य समय पर राशन संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करे